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विद्युत लाइन की स्थापना के लिए राज्य शासन दे रही प्रति पंप 01 लाख का अनुदान ,सिंचाई पम्पों के ऊर्जीकरण हेतु आवश्यक विद्युत लाईनों के विस्तार के लिए दिशा-निर्देश जारी

सिंचाई पम्पों के ऊर्जीकरण हेतु आवश्यक विद्युत लाईनों के विस्तार के लिए दिशा-निर्देश जारी

विद्युत लाइन की स्थापना के लिए राज्य शासन दे रही प्रति पंप 01 लाख का अनुदान

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के किसानों को केवल प्रोसेसिंग राशि एवं सर्विस कनेक्शन चार्जेस, अन्य वर्ग के किसानों को सुरक्षा राशि के रूप में देना होगा अतिरिक्त चार्जेस

रायगढ़, 20 जनवरी 2024/ राज्य शासन द्वारा कृषि कार्य हेतु सिंचाई पम्पों के ऊर्जीकरण हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए है। जिसके तहत विद्युत लाईनों के विस्तार के लिए किसानों के सिंचाई पंप कनेक्शन एवं जल संसाधन विभाग द्वारा निर्मित एनीकट तथा राज्य में नदी-नालों के किनारे पम्पों के लिये आवश्यक विद्युत लाइन की स्थापना के लिए प्रति पंप 01 लाख रुपए का अनुदान दिया जाता है।
छ.ग.स्टेट पा.डिस्ट्री.कं.लिमि.रायगढ़ के अधीक्षण यंत्री (वृत्त) ने जानकारी देते हुए बताया कि योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु राज्य में 56 हजार पंपों के विस्तार कार्य का लक्ष्य निर्धारित है। रायगढ़ जिले हेतु राज्य शासन द्वारा माह जुलाई 2023 की स्थित में औपचारिक्तापूर्ण लंबित 2001 पंपों के विस्तार कार्य का लक्ष्य निर्धारित है। जिसके विरुद्ध 12 जनवरी 2024 तक 354 पंपों के कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं। शेष पंपों के कार्य प्रगति पर है जिसे आगामी 31 मार्च 2024 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है। योजनांतर्गत किसानों द्वारा नये विद्युत कनेक्शन प्राप्त करने हेतु निर्धारित दस्तावेज जैसा कि निर्धारित प्रपत्र में आवेदन, कृषि भूमि से संबंधित बी-1, पी-2 खसरा, नक्शा एवं कृषि भूमि स्वयं के नाम से होने के संबंध में प्रमाण जमा कराना होगा। कृषि भूमि स्वयं के नाम से नहीं होने अथवा सम्मिलित खाते की होने की स्थिति में सहखातेदोरों का अनापत्ति पत्र या सहमति नॉन जूडिशियल स्टाम्प पेपर में प्रस्तुत करना होगा।
आवेदन संबंधित क्षेत्र के कनिष्ठ यंत्री वितरण केन्द्र के कार्यालय में जमा करना होगा। आवेदन जमा उपरांत संबंधित कृषि भूमि का सर्वेक्षण किया जायेगा। सर्वे के दौरान निम्नदाब विद्युत लाईन पाये जाने पर विद्यमान लाईन से विद्युत कनेक्शन जारी करने हेतु कार्यवाही की जाएगी। विद्युत लाईनों के विस्तार होने की स्थिति में प्राक्कलन तैयार कर प्राक्कलन राशि अनुदान राशि से अधिक होने पर शेष राशि का भुगतान कृषक को करना होगा। विद्युत कनेक्शन हेतु कृषक अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति का होने की स्थिति में उसे केवल प्रोसेसिंग राशि एवं सर्विस कनेक्शन चार्जेस जमा करना होगा एवं यदि कृषक अन्य वर्ग का है तो उसे प्रोसेसिंग राशि एवं सर्विस कनेक्शन चार्जेस के साथ सुरक्षा राशि 150 रूपये प्रति अश्व शक्ति भी जमा करना होगा।

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