जिला एवं तहसील न्यायालयों में 13 सितम्बर को नेशनल लोक अदालत का आयोजन…अधिक जानकारी हेतु कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के फोन नंबर 07762-299190 पर कर सकते है संपर्क

रायगढ़, 3 सितम्बर 2025/ राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 13 सितम्बर 2025 को इस वर्ष के तृतीय नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाना निर्धारित किया गया है। जिसमें सिविल न्यायालयों में लम्बित राजीनामा योग्य आपराधिक मामले, चेक बाउन्स के मामले, पारिवारिक विवाद, मोटर दुर्घटना दावा एवं व्यवहार प्रकृति के मामलों, जिसमें निष्पादन प्रकरण भी सम्मिलित है। इसके अलावा भूमि अधिग्रहण, आबकारी श्रम, विद्युत टेलीफोन संबंधी प्रकरण बैंक रिकव्हरी के राजीनामा हेतु रखे जायेंगे, जिसमें मुकदमा पूर्व वाद भी लोक अदालत में प्रस्तुत कर राजीनामा के द्वारा निराकृत किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त धारा 188 भा.द.सं. एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 एवं अन्य छोटे अपराधों के मामलों जिसमें यातायात उल्लंघन के मामलों को भी शामिल कर निराकृत किए जायेंगे।
राजस्व न्यायालयों के प्रकरणों में खातेदारों के मध्य आपसी बंटवारे, वारिसों के मध्य बंटवारे, याददाश्त के आधार पर बंटवारे, कब्जे के आधार के बंटवारे के प्रकरण, दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 145 की कार्यवाही के मामले, भाड़ा नियंत्रण संबंधी, सुखाधिकार संबंधी, विक्रयपत्र/ दानपत्र/ वसीयतनामा के आधार पर नामान्तरण के मामले तथा अन्य राजीनामा योग्य मामले लोक अदालत में रखे जायेंगे।
श्री जितेन्द्र कुमार जैन प्रधान जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा नेशनल लोक अदालत में राजीनामा योग्य प्रीलिटिगेशन मामलों एवं न्यायालयों में लंबित मामलों के अधिकाधिक संख्या में निराकरण हेतु न्यायाधीशगण एवं विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ नियमित बैठकें ली जा रही है, जिसमें राजस्व अधिकारियों के साथ भी इस माह बैठक लिया जाना प्रस्तावित है। यदि किसी पक्षकार का मामला राजीनामा योग्य है तथा वह आयोजित होने वाली इस लोक अदालत का लाभ प्राप्त करना चाहता है तो वह जल्द से जल्द स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से अपने मामले को राजीनामा हेतु आयोजित होने वाली इस वर्ष की तृतीय नेशनल लोक अदालत 13 सितम्बर 2025 में रखने हेतु संबंधित नयायालय से अनुरोध कर सकता है तथा मुकद्दमा पूर्व प्रकरण न्यायालय परिसर स्थित प्रबन्ध कार्यालय के हेल्प डेस्क में प्रस्तुत कर सकता है।
अधिक जानकारी हेतु कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, रायगढ़ से व्यक्तिगत रूप से एवं फोन नंबर 07762-299190 एवं ईमेल dlsa.raigarh@gmail.com में सम्पर्क किया जा सकता है।



