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अवयस्क बालिका के साथ बलात्कार मामले में आरोपी को 20 वर्ष की कठोर सजा

अवयस्क बालिका के साथ बलात्कार मामले में आरोपी को 20 वर्ष की कठोर सजा


रायगढ़ । शुक्रवार को लगभग डेढ़ वर्ष पुराने मामले अवयस्क बालिका के साथ बलात्कार के में में टीनमिनी थाना पुसौर निवासी शंकर सिदार पिता अंगद सीदार उम्र 23 वर्ष को फास्ट ट्रेक कोर्ट रायगढ़ के विद्वान न्यायाधीश श्रीमती प्रतिभा वर्मा ने दोष सिद्ध पाए जाने पर 5 हजार रुपए के जुर्माने के साथ साथ 20 वर्ष की कठोरतम सजा सुनाई है । संक्षेप में मामला इस प्रकार हैं कि पीड़िता जो अवयस्क है ने पुसौर थाने में यह रिपोर्ट लिखवाई थी की शंकर सिदार उससे मिला और यह कहा कि वह उसे प्यार करता है और उसे उसके घर में दिन के 10 बजे बलात संग किया ।इसके बाद मना करने पर भी जान से मारने की धमकी देकर कई बार बलात्कार किया जिससे उसके मासिक धर्म बंद हो गई । पीड़िता के लिखित शिकायत पर पुसौर पुलिस ने अपराध क्रमांक 160/2022 धारा 376 ,506 B भारतीय दंड संहिता की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना में लिया ।वही विवेचना उपरांत कोर्ट में प्रस्तुत किया गया था ।विद्वान न्यायाधीश ने आरोपी का दोष सिद्ध होना पाया और उसे उपरोक्त सजाओ से दंडित किया है । मामले की पैरवी अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक श्री मोहन सिंह ठाकुर ने की ।

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