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ऋणी एवं अऋणी कृषक फसल सुरक्षा के लिए 31 जुलाई तक कर सकते हैं फसल बीमा के लिए आवेदन

ऋणी एवं अऋणी कृषक फसल सुरक्षा के लिए 31 जुलाई तक कर सकते है फसल बीमा के लिए आवेदन

रायगढ़। छ.ग.शासन कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग से जारी खरीफ 2023 हेतु अधिसूचना अनुसार फसल बीमा खरीफ 2023 हेतु बीमा आवेदन बैंक में जमा किये जाने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2023 निर्धारित की गई है।
उप संचालक कृषि रायगढ़ ने जानकारी देते हुए बताया कि जिला अंतर्गत बीमा हेतु मुख्य फसल धान सिंचित, धान असिंचित एवं अन्य फसलों को बीमा जोखिम के तहत शामिल किया गया है। किसानों के फसल को प्रतिकूल मौसम, सूखा, बाढ़, जल प्लावन, किट व्याधि, ओला वृष्टि, आदि प्राकृतिक आपदाओं से किसानों को होने वाले नुकसान से राहत दिलाने के लिए बीमा में शामिल किए जाने वाले किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अन्तर्गत ऋणी एवं अऋणी किसान जो भू-धारक एवं बटाईदार हो सम्मिलित हो सकते है। जो किसान अधिसूचित ग्राम में अधिसूचित फसल के लिए वित्तीय संस्थानों मौसमी कृषि ऋण स्वकृत नवीनीकृत की गई हो, अनिवार्य रूप से सम्मिलित होंगे इनके अलावा ऐच्छिक आधार पर अधिसूचित फसल उगाने वाले सभी गैर ऋणी किसान जो योजना में सम्मिलित होने के इच्छुक हो वे बुवाई पुष्टि प्रमाण पत्र क्षेत्रीय पटवारी, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी द्वारा सत्यापित कराकर एवं अन्य दस्तावेज प्रस्तुत कर योजना का लाभ ले सकते हैं।
एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी लिमि करेगी इसका बीमा
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनांतर्गत मौसम खरीफ वर्ष 2023-2025 तक जिले के लिए एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी लिमि.को निविदा के आधार पर चयनित हुआ है। किसानों के द्वारा प्रदाय किए जाने वाली प्रीमियम दर खरीफ वर्ष 2023 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनांतर्गत कुल बीमित राशि का 2 प्रतिशत किसानों द्वारा प्रीमियम राशि देय है। एक की अधिसूचित क्षेत्र एवं अधिसूचित फसल के लिए अलग-अलग वित्तीय संस्थाओं से कृषि ऋण स्वीकृत होने की स्थिति में किसानों को एक ही स्थान से बीमा कराया जाना है। इसकी सूचना किसानों को संबंधित बैंक को देनी होगी। ऋणी एवं अऋणी किसानों के द्वारा समान रकबा, खसरा का दोहरा बीमा कराने की स्थिति में किसान के समस्त दस्तावेज को निरस्त करने का अधिकार बीमा कंपनी के पास होगा। निर्धारित अंतिम तिथि 31 जुलाई के पूर्व अपने फसलों का बीमा अवश्य कराएं। इसके लिए अपने समिति, संबंधित बैंक, बीमा प्रदायक कंपनी एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी लिमि.,लोक सेवा केन्द्र से अपने फसलों का बीमा करा सकते हैं।

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