नगरीय निकाय एवं त्रि स्तरीय पंचायत निर्वाचन

नगरीय निकाय/ त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन-2025##जिले में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील,ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग प्रतिबंधित

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री कार्तिकेया गोयल ने जारी किया आदेश

रायगढ़, 21 जनवरी 2025/ नगरीय निकाय/ त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा होते ही जिले में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो चुकी है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री कार्तिकेया गोयल ने नगरीय निकाय/ त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2024-25 के शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष रूप से संपादन के लिए कोलाहल नियंत्रण अधिनियम की धारा के प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले के समस्त निकायों/ जनपद पंचायतों में रात्रि 10 बजे से प्रात: 6 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग को प्रतिबंधित किया है। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा तथा निर्वाचन की समाप्ति तक प्रभावशील रहेगा।
कार्यालय कलेक्टर एवं जिला जिला दण्डाधिकारी रायगढ़ से प्राप्त जानकारी के अनुसार निर्वाचन के दौरान सभी राजनैतिक दल, उनके कार्यकर्ता तथा उनसे सहानुभूति रखने वाले व्यक्ति, अपने दल के प्रचार-प्रसार के लिये ध्वनिविस्तारक यंत्रों का प्रयोग करते हैं। इन ध्वनिविस्तारक यंत्रों का प्रयोग, न केवल स्थायी रूप से होता है, वरन विभिन्न वाहनों यथा जीप, कार ट्रक टेम्पो, तिपहिया, स्कूटर, सायकल, रिक्शा आदि पर घूम-घूम कर या स्थिर रखकर भी होता है। ये वाहन सभी गलियों, सडकों एवं उप गलियों पर चलते हैं तथा बस्तियों, मोहल्लों एवं कालोनियों से बहुत ऊंची आवाज में लाऊडस्पीकरों से प्रसारण करते हुए जाते हैं। लाऊडस्पीकरों का ऊंची आवाज में प्रयोग करने से विद्यार्थी वर्ग अशांत हो जाते हैं, क्योंकि उनका अध्ययन बाधित होता है। लाऊडस्पीकरों पर अबाध रूप से किये जाने वाले शोरगुल से वृद्ध, दुर्बल, बीमार व्यक्ति को, चाहे वह किसी चिकित्सालय, संस्थान में हो या घर में हो बहुत परेशानी होती है।
ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग चुनाव प्रचार करने के लिये वाहनों पर एवं चुनावी सभाओं में, प्रात 6.00 बजे से रात्रि 10.00 बजे तक ही किया जा सकेगा किन्तु ऐसे ध्वनि विस्तारक यंत्र साधारण किस्म के होगे एवं मध्यम आवाज में ही प्रयोग किये जायेंगे। सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति से ही ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग किया जा सकेगा। लोक परिशांति को देखते हुए लम्बे चोंगे वाले लाऊड स्पीकर का प्रयोग पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया जाता है। वाहनों एवं चुनावी सभाओं में एक से अधिक लाऊड स्पीकर समूहों में लगाया जाना भी प्रतिबंधित किया जाता है। चुनावी सभाओं एवं चुनाव प्रचार करने के लिये वाहनों पर ध्वनि विस्तारक यंत्र लगाने के लिये रायगढ़ जिला अंतर्गत सगस्त नगरीय निकायों/जनपद पंचायतों में अनुविभागीय दण्डाधिकारी से लिखित पूर्वानुगति प्राप्त करना अनिवार्य होगा ।
रायगढ़ जिला अंतर्गत समस्त नगरीय निकायों/जनपद पंचायतों में प्रात: 06 बजे से रात्रि 10 बजे तक, ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग सक्षम अधिकारी की अनुगति प्राप्त कर सामान्यत: किया जा सकता है परन्तु शैक्षणिक संस्थाओं, चिकित्सालय, नर्सिंग होम, न्यायालय परिसर, शासकीय कार्यालय, छात्रावास नगरपालिक निगम/परिषद एवं किसी अन्य स्थानीय निकाय कार्यालय, बैंक, पोस्ट आफिस, दूरभाष केन्द्र आदि से 200 मीटर की दूरी के भीतर ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग सामान्य स्थिति में भी पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया जाता है। यह प्रतिबंध निर्वाचन प्रक्रिया की समाप्ति तिथि तक रायगढ़ जिला के समस्त नगरीय निकायों में प्रभावशील रहेगा।

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