महिला के साथ रेप कर हत्या मामले में आरोपी द्वय को आजन्म कारावास की सजा ,चक्रधर नगर थाना क्षेत्र के विश्वनाथपाली गांव का मामला

रायगढ़ । 15 जुलाई 2021 को चक्रधर नगर थाना क्षेत्र के ग्राम विश्वनाथपालि में रेप के बाद महिला की हत्या मामले में जिला एवम सत्र न्यायालय रायगढ़ में फैसला आ गया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश(एफटीसी) श्री जगदीश राम के न्यायालय द्वारा पारित आदेश में दोनो आरोपी निराकार चौहान और पदमन खड़िया को भादवि की धारा 302 सह पठित 34 के तहत दोष सिद्ध होने पर उन्हें आजन्म कारावास की सजा सुनाई है। संक्षेप में मामला कुछ इस तरह है की दिनांक 15 जुलाई 2021 को अभियुक्त निराकार चौहान अपने स्कूटी क्रमांक CG 13 h UE 1536 से अपने काम से रायगढ़ गया था । घर वापसी के समय शाम करीब 4बजे भारतीय स्टेट बैंक चक्रधर नगर के पास मृतिका मिली जिसे उसके साथ सेक्स करने की बात कर स्कूटी में बिठाकर अपने घर ले आया। शाम करीब 6बजे अपने साथी अभियुक्त पदमन खड़िया को बुला लिया। रात करीब 8:30 बजे मृतिका द्वारा सेक्स करने नही देने की बात को लेकर दोनो अभियुक्तों द्वारा एक मटमैला गमछा से गला घोंट कर हत्या कर दिए । अभियुक्त निराकार चौहान ने गांव के सरपंच मिथिलेश नायक को फोन कर जानकारी दी गई की मेरे घर में एक महिला की लाश पड़ी है। सरपंच मिथिलेश नायक ने इसकी सूचना चक्रधर थाने में दर्ज कराई थी। मामले में अभियोजन पक्ष ने बलात्कार की पुष्टि नहीं करा पाई। फलतः हत्या करने मामले की पुष्टि होने पर दोनो अभियुक्तों को आजन्म कारावास की सजा सुनाई गई है। मामले की पैरवी अपर लोक अभियोजक हरिलाल पटेल ने की ।